Delhi High Court Reject Apology Saket Gokhle- दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर की गई लिखित माफ़ीनामे को अस्वीकार कर दिया है। यह मामला पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी पर सोशल मीडिया पर लगाए गए मानहानिपूर्ण आरोपों से जुड़ा है।

पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी पर आरोप महंगे पड़े: साकेत गोखले की माफ़ी पर नहीं हुआ कोर्ट को भरोसा
मंगलवार, 8 जुलाई 2025 को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि गोखले द्वारा दायर माफ़ीनामा उस माफ़ी से भिन्न है, जिसकी एकल पीठ ने पूर्व में निर्देश दिया था। अदालत ने गोखले के वकील से कहा कि वह वर्तमान माफ़ीनामा वापस लें और एक नया माफ़ीनामा दायर करें।
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Delhi High Court Reject Apology Saket Gokhle- क्या है पूरा मामला?
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जून 2021 में ट्विटर (अब X) पर पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के आर्थिक मामलों पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किए थे। उन्होंने यह पूछा था कि 2006 में लक्ष्मी पुरी 1.6 मिलियन स्विस फ्रैंक (लगभग ₹13 करोड़) का जिनेवा में अपार्टमेंट कैसे खरीद सकती थीं, जबकि उनकी उस समय की आय सीमित थी।
लक्ष्मी पुरी ने इन ट्वीट्स को झूठा और साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने यह दावा किया कि इन आरोपों से उनकी प्रभावशाली छवि को गहरा आघात पहुंचा है।
Delhi High Court Reject Apology Saket Gokhle – अदालत का फैसला (1 जुलाई 2024)
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने:
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गोखले को कोई और पोस्ट करने से रोका,
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उन्हें ₹50 लाख का हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया,
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साथ ही सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा।
गोखले की प्रतिक्रिया Delhi High Court Reject Apology Saket Gokhle
गोखले के वकील अमित सिब्बल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने न केवल एक हलफनामा दायर कर माफ़ी मांगी, बल्कि अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर सार्वजनिक माफ़ीनामा भी प्रकाशित किया है। हालांकि, लक्ष्मी पुरी के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह माफ़ी अदालत की शर्तों के अनुरूप नहीं है और गोखले की पहले की गतिविधियों पर भी सवाल उठाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोखले की मौजूदा माफ़ी को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और उन्हें 22 जुलाई को अगली सुनवाई से पहले नया माफ़ीनामा दायर करना होगा।
मामले की प्रमुख जानकारी
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| मामला | मानहानि केस (लक्ष्मी पुरी बनाम साकेत गोखले) |
| आरोप | सोशल मीडिया पर झूठे वित्तीय आरोप |
| प्रमुख ट्वीट तिथि | जून 2021 |
| अदालत का आदेश (1 जुलाई 2024) | माफ़ी, ₹50 लाख हर्जाना, पोस्ट करने पर रोक |
| माफ़ी की स्थिति | अदालत ने माफ़ीनामा अस्वीकार किया |
| अगली सुनवाई | 22 जुलाई 2025 |
| लक्ष्मी पुरी का पक्ष | साख को नुकसान, आरोप झूठे और बेबुनियाद |
| गोखले का पक्ष | बिना शर्त माफ़ी, X पर सार्वजनिक पोस्ट |